रेलवे ने जारी की यात्रिओं के लिए रेल आचार संहिता

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  • रेल यात्रियों को डेढ से दो घंटे पहले पहुंचना होगा स्टेशन

  • केवल टिकट धारक यात्री स्टेशन में कर सकेगा प्रवेश

राकेश कुमार अग्रवाल

झांसी। 1 जून से प्रारंभ हो रही स्पेशल रेलगाड़ियों से यात्रा करना अब आसान नहीं होगा। कोविड १९ के साए में शुरु की जा रही सीमित रेल यात्री सेवा आचार संहिता का पालन करने पर ही संभव हो सकेगी।
इसके तहत बिना कन्फर्म्ड आरक्षित टिकट के कोई यात्री स्टेशन पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। यात्री को फेस मास्क पहनना होगा। यात्री गाड़ी के प्रस्थान समय से 90 मिनट से 2 घंटे पहले यात्रिओं को एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन पर पहुंचना होगा। यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।

टिकट धारक यात्री के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को प्लेटफार्म पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी , अब कोई भी पैसेंजर को रिसीव करने या सी आफ करने स्टेशन के प्लेटफार्म तक नहीं जा पाएगा।

प्लेटफार्म पर प्रवेश एवं निकास के समय सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य ठीक होने की स्थिति में ही यात्री को स्टेशन के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से यात्रा के दौरान सुपाच्य भोजन,पानी, चद्दर, तकिया, कम्बल स्वयं घर से लाने होंगे। स्टेशन के कैटरिंग स्टाल खुले होंगे लेकिन उनमें पानी की बोतल एवं पैक्ड आइटम खरीदने की सुविधा उपलब्ध होगी।

1 जून से प्रारंभ होने वाली स्पेशल गाड़ियों में 28 रेलगाड़ियों का ठहराव झांसी मंडल के विभिन्न स्टेशनों जैसे झांसी, ग्वालियर, उरई, ललितपुर, मुरैना, डबरा, बबीना, एट, चिरगांव, भीमसेन, पुखरायां आदि स्टेशनों पर दिया गया है।

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