दो से अधिक शस्त्र रखने वालों के लिए आ गया है यह नया नियम

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लाइसेंस का रिन्युअल अब होगा 5 साल का

न्यूजडेस्क – उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के पास दो या दो से अधिक शस़्त्र लाइसेंस है उन्हें अब एक शस्त्र करना होगा जमा, सूत्रों के मुताबिक अब शस्त्र धारको का तीसरा शस्त्र लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। अपनी पसन्द के 2 शस्त्रों को छोड़कर तीसरे को जमा करना पड़ेगा।

बहराइच से हो चुकी है शुरुआत

शस्त्र लाइसेंस का नये नियम के मुताबिक बहराइच में जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार ने जनपद के समस्त शस्त्र धारकों को निर्देशित किया है कि जिनके पास 3 अग्न्यायुध हैं वह 2 अग्न्यायुध अपने पास रखते हुए 1 शस्त्र शीघ्र सम्बन्धित थाने के मालखाने में अथवा शस्त्र विक्रेता के यहाॅ अनिवार्य रूप से जमा कर दें, शस्त्र जमा करने की सूचना जमा रसीद व अनुज्ञप्ति सहित सम्बन्धित थाने के प्रभारी निरीक्षक को अथवा जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सम्बन्धित की तृतीय अग्न्यायुध की लाइसेंस को निरस्त किया जा सके।

शासनादेश का दिया गया हवाला

इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि शासनादेश संख्या-1/2020/जी.आई.-173/छः-पु.-5- 2020-1(12)/2015 गृह (पुलिस) अनुभाग -5, 22 जनवरी 2020 के साथ श्री मुकेश मंगल, डायरेक्टर (आम्र्स) गृह मंत्रालय भारत के पत्र संख्या-वी-11026/42-2019-आम्र्स 08 जनवरी 2020 एवं उसके साथ संलग्न कानून एवं न्याय मंत्रालय की गजट अधिसूचना 13 दिसम्बर 2019 तथा गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की गजट अभिसूचना 14 दिसम्बर 2019 ‘‘आम्र्स (एमेंडमेंट) एक्ट 2019‘‘ के माध्यम से आम्र्स एक्ट, 1959 में किये गये संशोधन में प्राविधानित किया गया है, ऐसे जितने भी शस्त्र लाइसेंसधारी जिन के पास 3 बंदूकें , जैसे रिवाल्वर/ पिस्टल , राइफल , बारा बोर, या सिंगल बैरल, हैं वह अपने पास मात्र दो शस्त्र अपने पास रख सकेंगे, तथा 1 शास्त्र उन्हें जमा करना होगा, तत्पश्चात उनके द्वारा जमा अग्न्यायुध अर्थात तृतीय लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा, उक्त संशोधन में अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

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