अगर आपकी जानी हैं बारात तो सरकार द्वारा जारी इस नए नियम को पहले पढ़ लें

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यदि आप बारातियों की भीड़ लेकर गुजर रहे हैं तो संपूर्ण गाइड लाइन पढ़ ले कहीं आपके बारातियों को न खानी पड़ जाए जेल की हवा

रायबरेली

अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश अवनीश कुमार त्रिपाठी ने लिखा समस्त मंडल आयुक्तो, अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त महानिरीक्षक पुलिस, उपमहानिरीक्षक पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी को लिखा पत्र । जिसमें कोरोना महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोह साथ ही अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति की संख्या के बारे में जिक्र किया गया है। इसके माध्यम से आमजन को जागरूक होना होगा कि शासन पत्र के आदेश संख्या 720/2021- सी0एक्स-3 दिनांक 20/4/21 के संदर्भ में। शादी समारोह के स्थानो में 50 व्यक्तियों एवं खुले स्थानों 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी, सेनेटाइजर कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ अन्य सावधानियां के साथ अनुमति प्रदान की गई थी ।

इस संबंध में श्री अवस्थी ने अवगत कराया कि वर्तमान स्थिति समारोह व अन्य प्रयोजनों में उपस्थित में कुछ बदलाव किया गया है।
बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सेनेटाइजर, सामाजिक दूरी। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियों के साथ आयोजन स्थलों में बैठने की व्यवस्था का पालन कराया जाएगा। साथ ही आयोजन समारोह स्थलों में सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। जिसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों होगी। इस बाबत सभी जिम्मेदारों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए यदि कहीं से कोई भी चूक होने की खबर, फोटो, वीडियो वायरल होती है तो संबंधित क्षेत्रों के अधिकारीयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने आज्ञात्मक पत्र भी जारी किया है।

अनुज मौर्य /मनीष श्रीवास्तव रिपोर्ट

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