चित्रकूट। तांत्रिक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने दो सगे भाइयों को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के बारिया कला गांव का वर्मा केवट ने मऊ थाने में 6 दिसम्बर 2017 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 5 दिसम्बर 2017 को उसका बड़ा भाई छेदीलाल देर शाम को खाना खाकर अपने बेटे अजय के साथ छप्पर में चारपाई में सो गया था। देर रात उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई।
वर्मा केवट ने गांव के चुनकाई व रामबली केवट पुत्रगण बदलू उर्फ श्री नाथ केवट पर हत्या का शक जताया था। तहरीर में यह भी बताया कि उसका भाई छेदीलाल तांत्रिक था। उसने रामबली की पत्नी के पेट मे बच्चा था और उसकी झाड़-फूंक की थी। उसके लिए उनसे मृतक छेदीलाल ने छह हजार रुपये लिए थे। इसके बाद उसकी पत्नी की तबियत भी ठीक नहीं हुई। उसी पैसे के लेनदेन में विवाद के चलते गोली मारकर हत्या की है।
पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और दोनों के खिलाफ न्यायालय ने आरोप-पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद दोनों भाइयों पर हत्या का आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। न्यायालय का फैसला आते ही दोनों को जिला कारागार भेज दिया गया।
रिपोर्ट- पुष्पराज कश्यप