AADHAAR: अब आपको अपने 10 साल से पुराने आधार नंबर में अपडेट करना होगा। आधार नंबर जारी करने वाले सरकारी संगठन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा कि दस साल से अधिक समय के पुराने यूनिक आईडी लेने वाले सभी यूजर्स को अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी।
AADHAAR: जिन भी यूजर्स ने इस बीच अगर एड्रेस बदला या कोई और बदलाव किया है तो उन्हें उस जानकारी को आधार में अपडेट कराना होगा। इसमें पहचान और एड्रेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आदि शामिल है। यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा कि अपडेट ऑनलाइन और आधार सेंटर्स दोनों जगह पर किए जा सकते हैं।
10 साल पुराने AADHAAR नंबर में अपडेट कराने होंगे डॉक्यूमेंट
बयान के अनुसार जिन लोगों ने 10 साल से अधिक समय पहले अपनी विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त की थी और उन्हें प्राप्त करने के बाद से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं किया है, उनसे ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है।हालांकि, यूआईडीएआई ने यह नहीं कहा कि ये अपडेशन अनिवार्य है।
देने होंगे डॉक्यूमेंट
AADHAAR: कोई भी व्यक्ति जिसने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और बाद के किसी भी वर्ष में जानकारी को अपडेट नहीं किया, उसे डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपडेट के लिए चार्ज भी चुकाना होगा। ये सुविधा माई आधार पोर्टल पर या किसी भी पास के आधार केंद्र पर जाकर ले सकते हैं।आधार पहचान स्थापित करने के लिए आईरिस, फिंगरप्रिंट और फोटो का इस्तेमाल करता है।
सरकारी लाभ के लिए जरूरी AADHAAR
AADHAAR: आधार नंबर पिछले दस सालों में लोगों की पहचान करने का एक मशहूर तरीका बन गया है। आधार संख्या का इस्तेमाल कई सरकारी कामों में किया जाता है। सरकारी लाभ का फायदा उठाने के लिए लोगों को अपनी आधार जानकारी अपडेट करनी होगी। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को जारी यूआईडीएआई सर्कुलर उन लोगों के लिए आधार नियमों को कड़ा करने के लिए कहा है जिनके पास आधार नंबर नहीं है। आधार नंबर नहीं होने पर सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे।