प्रतापगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल के आदेश के अनुपालन में जनपद में विक्रय किये जा रहे मिलावटी दूध एवं दूध उत्पादों पर प्रभावी रोकथाम हेतु सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2 धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में खाद्य सचल द्वारा जनपद स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान रामापुर बाजार स्थित खाद्य कारोबारकर्ता राजाराम यादव पुत्र मुनीश्वर यादव की डेयरी से मिश्रित दूध का एक नमूना एवं दिनेश कुमार यादव पुत्र राजबली यादव की दिनेश डेयरी फार्म से गाय के दूध का एक नमूना, रानीगंज चौराहा पर फेरी दूध विक्रेता दयाशंकर यादव पुत्र राम प्रसाद यादव से मिश्रित दूध का एक नमूना तथा करनपुर प्रतापगढ़ स्थित कामधेनु स्वीट्स (प्रो0 संजीव कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र गुप्ता) से पेड़ा का एक नमूना संग्रहित किया गया।
इस प्रकार कुल 04 नमूने संग्रहित कर विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला को प्रेषित किये जा रहे है। विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।
बिना अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के खाद्य पदार्थो का विक्रय करना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। बिना अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी। खाद्य सचल दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार तिवारी, अंजनी कुमार मिश्र एवं ऋचा पाण्डेय उपस्थित रही।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित मोबाईल प्रयोगशाला (फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स) द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर 2022 एवं 17 दिसम्बर 2022 को जनपद में मौके पर ही खाद्य पदार्थो यथा दूध एवं दूध उत्पाद, मसालें, दाले एवं विभिन्न प्रकार की मिठाईयों की जांच की जायेगी।
यदि कोई खाद्य कारोबारकर्ता/आमजनमानस खाद्य पदार्थो में मिलावट की जांच कराना चाहते है तो कार्यालय खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़ से सम्पर्क कर निःशुल्क जांच करा सकते है।
- अवनीश कुमार मिश्रा