अगर इन नियमों का नहीं कर रहे हैं पालन, तो जान लें जिलाधिकारी के ये नियम

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लाकडाउन की अवधि का वेतन न मिलने पर पीडि़त व्यक्ति अपनी शिकायत करा सकता है दर्ज

रायबरेली
जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए बचत भवन सभागार में अधिकारियों को समाजिक दूरी बनाते हुए कहा कि आवश्यक सामाग्री की निर्धारित मूल्य पर बिक्री न होने पर अधिकारियों को निर्देश दिये कि आवश्यक सामग्री की निर्धारित मूल्यों पर बिक्री सुनिश्चित की जाये निर्धारित मूल्य से अधिक बेचने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी संजय कुमार शर्मा को निर्देश दिये कि सर्वे कराकर डाटा फीड कराया जाये जिससे महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। सर्वे कार्य को प्रभावी तरीके से कराया जाये। सर्विललांस सिस्टम को वर्क्स/कर्मचारियों के सहारे मत छोड़े इसमें अधिकारी बेहतर सामाजस्य बनाकर कार्यो में गति प्रदान करे। ट्रेकिंग के दौरान जो भी मिले उसे आइसोलेटेड अवश्यक करे। वर्तमान चुनौतियों को गम्भीरता से लें। कलेक्ट्रेट में कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोरोना समन्वयक कन्ट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जिसका नम्बर 0535-2203214, 2203320, मो0नं0 9532748340, 9532511074, 9532856705, 9532647079 है।
जिलाधिकारी ने अपील करते हुए सभी लोग द्वारा अपील की गई कि सभी लोग लॉक डाउन का पालन करे यदि कही पर कोई समस्या आती है तो प्रशासन के अधिकारियों को सूचित करे। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेन्सिंग अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए सभी का घरों के अन्दर रहना नितान्त जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की आरे से स्पष्ट किया गया है कि लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। क्षेत्र के नागरिकों की ओर से इससे पूर्व भी जिला प्रशासन को सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है। हम लोगों को आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस वैश्विक महामारी का सामना करने में जनपद जिला प्रशासन को हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। लाकडाउन के लिए लोगों को जागरूक व प्रेरित करते रहें। सरकार की ओर से सभी की सहूलियत के साथ-साथ खान-पान की सुविधाए मुहैया करायी जा रही है। समाज के सक्षम लोगों को गरीब व बेसहारा लोगों की मद्द के लिए भी नियामानुसार आगे आने का प्रयार करे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में डीबीटी का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करें किसी भी दशा में पात्र व गरीब तपका न छुटे। सिलबट्टा, सपेरा, बंजारे, कबाड़ी, रेड्डी वाले, भिखारी, जुता पालिस करने वाले, झुग्गी छोपड़ी मे रहने वाले आदि लोगों न छुटे। उन्होंने एडीएम एफआर को निर्देश दिये कि नगर पंचायत, नगर निकाय में उपभोग व मांग पत्र ले लें। इसके अलावा ई-पास के जो भी आवेदन प्राप्त हुए है उन्हें नियामानुसार जारी करवा दें। समस्त कोटेदारों की दुकानों को जनता बाजार में तबदील कराये। डीएसओ द्वारा डीएम को बताया गया कि 1056 ग्रामीण केटेदार है। 912 जनता बाजार में कोटे की दुकाने परिवर्तित हो गई है। शेष दुकानें जनता बाजार के लिए परिर्वतन हेतु जारी है। पालीटेक्निक जहां-जहां आश्रय केन्द्र या आईसोलेशन कक्ष बने हुए वहां साफ-सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरूस्त रखा जाये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि कोरोना वायरस के बड़ते प्रकोप के लिए लाकडाउन अवधि का वेतन यदि किसी नियोक्ता द्वारा नही दिया जा रहा है तो पीडि़त व्यक्तियों द्वारा अपनी शिकायत महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र व उनके मो0नं0 9453717674 पर दर्ज करायी जा सकती है। किसी श्रमिक की कोई शिकायत है तो उपश्रमायुक्त के मो0नं0 9838427533 पर दर्ज कराये। शिकायत का समाधान न होने की दशा में पीडि़त व्यक्ति अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष के मो0नं0 9454416625 पर सम्पर्क कर सकता है।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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