वाराणसी में आरटीई से कराना है बच्चे का एडमिशन, पोर्टल पर नजर नहीं आ रहे स्कूल

87

जानें क्या है पूरा मामला अभिभावकों को कैसे मिलेगा विकल्प।

शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की गलत मैपिंग करने से अभिभावक परेशान।

RTE ADMISSION 2024: वाराणसी के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत द्वीतिय चरण के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन कई अभिभावक आरटीई पोर्टल पर नजदीकी स्कूल न मिलने से परेशान हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला और कैसे नजदीकी स्कूल खोज सकते हैं।

वाराणसी: राजातालाब/मिर्जामुराद , आराजीलाईन ब्लाक के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत 2024-25 सत्र के लिए पहले चरण की लाटरी निकलने के बाद 1 मार्च से दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन कई स्कूल आरटीई पोर्टल से संबंधित ग्राम पंचायत से गायब नजर आ रहे हैं। जिसके चलते अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा विभाग की ओर से स्कूलों की गई गलत मैपिंग की वजह से हुआ है।

आराजीलाईन ब्लाक के गौरा ग्राम पंचायत स्थित संजय सिटी माडल स्कूल गौर मिर्जामुराद, दरेखु जीटी रोड स्थित साईं पब्लिक स्कूल बढ़ैनी गाँव, पयागपुर गाँव स्थित श्रीप्रकाश इंटर कॉलेज भिखारीपुर गाँव, नगरीय क्षेत्र खोजवा स्थित काशी पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र रूपापुर (खोचवां) गाँव में पोर्टल पर दिख रहा है इसी तरह कई ग्राम पंचायत के अधिकतर स्कूलों की मैपिंग अन्य ग्राम पंचायत सहित नगरीय क्षेत्रों में कर दी गई है। इसके साथ ही 1 अप्रैल को तीन साल पुरे करने वाले बच्चों का कक्षा 1 की मान्यता प्राप्त स्कूलों और 1 अप्रैल को 6 साल पुरे करने वाले बच्चों का प्री प्राइमरी मान्यता प्राप्त स्कूलों में आनलाइन आवेदन नही होने के चलते आराजीलाईन ब्लाक के संबंधित ग्राम पंचायतों में आवेदन करते समय अधिकतर स्कूलों का विकल्प नहीं मिल रहा है। बता दें कि नियम के अनुसार अभिभावक आस-पड़ोस यानी जिस ग्राम पंचायत, वार्ड का अभिभावक निवासी है उसी ग्राम पंचायत, वार्ड के दायरे में आने वाले स्कूलों में ही अपने बच्चों का दाखिला हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस दायरे से बाहर के स्कूलों के लिए आवेदन किया तो फॉर्म ही रद्द हो जाएगा।

सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया कि आरटीई पोर्टल की उपरोक्त खामी सही करने के लिए पिछले सत्र में बीएसए को कई बार पत्र प्रेषित किया गया हैं लेकिन आजतक कुछ नहीं हुआ यह शिक्षाधिकार और बालाधिकार का उल्लंघन है जल्द ही पूरे मामले को बाल आयोग के संज्ञान में दिया जाएगा साथ ही जब तक पोर्टल की ख़ामी दूर नही हो रही है अभिभावकों जिस ग्राम पंचायत, वार्ड में रिक्त सीट है उसी पंचायत, वार्ड में आवेदन करे रद्द होने पर उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की चेतावनी दी है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अभिभावकों को आरटीई दाखिला कराते समय वार्ड, ग्राम पंचायत और दूरी समेत सभी नियमों का पालन करना है। शिक्षा का आधिकार अधिनियम के तहत हो रहे दाखिले की प्रक्रिया चार चरणों में आयोजित की जाएगी। छात्रों के परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बता दें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

रिपोर्ट – राजकुमार गुप्ता

Click