Rahul Gandhi: राहुल ने खाली किया सरकारी बंगला, माँ के घर हुए शिफ्ट

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Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली कर दिया। उनका सामान माँ सोनिया गांधी के 10 जनपथ स्थित आवास में शिफ्ट किया गया।

बता दें कि 19 साल से यह बंगला उनका आधिकारिक आवास था, लेकिन उनकी सांसदी जाने के बाद उन्हें यह बंगला खाली करने का आदेश मिला था।

दरअसल, 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें जमानत भी दे दी थी। इसके अगले दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। 27 मार्च को उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया।

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली कर दिया।

नोटिस मिलने के बाद राहुल ने कहा था कि सरकारी बंगले से उनकी कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब उन्हें अपने या सोनिया के बंगले में शिफ्ट होने का सुझाव दिया।

Rahul Gandhi: राहुल को 27 मार्च को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। बंगला खाली करने के लिए 24 अप्रैल तक का समय दिया गया था। नोटिस मिलने के अगले दिन राहुल ने लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. मोहित रंजन को लिखित जवाब भेजा।

राहुल ने अपने जवाब में लिखा- मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया। यह लोगों का जनादेश है,  जिसके लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं। मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं नोटिस में दिए गए आदेश का पालन करुंगा। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद चुने जाने पर राहुल को यह बंगला 2005 में अलॉट किया गया था।

Rahul Gandhi: गुजरात की सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया।

दरअसल,  सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। इसी नियम के तहत राहुल की संसद सदस्यता रद हुई है।

सांसदी जाने के बाद राहुल ने 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, ‘भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। कभी OBC की बात करेगी, कभी विदेश में दिए बयान की बात करेगी। ये लोग मेरी सदस्यता रद्द करके मुझे रोक नहीं सकते। चाहे मुझे सदस्यता मिले, ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे स्थायी रूप से डिसक्वॉलिफाई कर दें, तो भी मैं अपना काम करूंगा। मैं संसद के अंदर रहूं या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता।

राहुल गांधी का सामान 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले से 10 जनपथ में शिफ्ट किया गया। 10 जनपथ सोनिया गांधी का सरकारी आवास है। इससे माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब अपनी मां के साथ 10 जनपथ में ही रहेंगे।

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