जानिए रायबरेली के पुलिस कप्तान के बारे में कुछ इस तरह की हकीकत
रायबरेली –ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल द्वारा आगरा में क्षेत्राधिकार अछनेरा वर्ष 2020 के पद पर नियुक्त के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 286 / 2020 धारा 498 ए,304 बी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विवेचना कर अभियुक्त को कराई गई सजा।3 महीने में तीव्र आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया , इस दौरान फॉरेंसिक साधनों का गहन परीक्षण,तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों का तालमेल बनाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।
आपको बताते चलें मामला 21.08 .2020 को थाना मलपुरा आगरा पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि 15 .08 .2020 को उसकी पुत्री से उसके ससुराल जन द्वारा मोटरसाइकिल की मांग की गई। जिसका विरोध करने पर डीजल डालकर ससुराल जन ने उसे जान से मारने की नियत से जला दिया। जिसके बाद 21.08 .2020 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त घटना के संबंध थाना मलपुरा आगरा पर मुकदमा अपराध संख्या 286 / 2020 धारा 498 ए ,304 बी भारतीय दंड विधान व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तात्कालिक क्षेत्राधिकारी अछनेरा वर्ष 2020 अभिषेक अग्रवाल आईपीएस द्वारा पूर्ण कर तीन माह में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
13. 03.24 को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 15 आगरा द्वारा अभियुक्त भूपेंद्र सिंह पुत्र नैनिहाल सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹35000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। पीड़ित परिवार के द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल की जमकर सहाना की गई।
अनुज मौर्य रिपोर्ट