खान सुरक्षा डायरेक्टर ने क्रेशर संचालकों और पट्टाधारकों को खनन गाइडलाइंस की दी जानकारी

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डीएम की अध्यक्षता और एसपी की उपस्थिति में आयोजित हुआ खान सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम।

महोबा , जिलाधिकारी मृदुल चौधरी की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता की उपस्थिति में खान सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुयी। जिसमें जनपद के खनिज पट्टा धारक, क्रेशर व्यवसायी और जनपद के समस्त अधिकारियों को गाजियाबाद क्षेत्र के खान सुरक्षा डायरेक्टर ए.राम बाबू ने खान सुरक्षा से संबंधित आवश्यक गाइडलाइंस व दिशा -निर्देशों को बताते हुए कड़ाई से पालन करने हेतु प्रशिक्षित करते हुए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित खान संचालन के लिए माइंस एक्ट 1952, धात्विक खान विनियम 1961, माइन्स रुल्स 1955 के निम्नलिखित सेक्शन, विनियमों एवं नियमों का पालन करना है।

इस एक्ट के अंतर्गत खान में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले खान खुलने का सूचना खान सुरक्षा महानिदेशालय, गाजियाबाद क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना है। फोरम ऑफ फ़र्स्ट शैड्यूल धात्विक खान विनियम के विनियम 3 एवं खान अधिनियम 1952 के सेक्सन 16, खान में उचित अर्हता प्राप्त प्रबन्धक का नियुक्ति किए बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। धात्विक खान विनियम के विनियम 34 एवं खान अधिनियम 1952 के सेक्सन 17, खान में मशीनों के देखरेख एवं मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर का नियुक्ति करना है धात्यिक खान विनियम के विनियम 36, खान के सभी जगह जहां कार्य चल रहा है एक माइनिंग मेट के पर्यवेक्षण में रहना है। धात्यिक खान विनियम के विनियम 116, खान में कोई दुर्घटना घटता है तो खान सुरक्षा महानिदेशय, गाज़ियाबाद क्षेत्रीय कार्यालय को इन्फॉर्मेशन देना है। फोरम 4 ए में धात्विक खान विनियम के विनियम खान को सीढीनुमा बेच बनाकर ऊपर से नीचे की ओर काम करना चाहिए। बेंच का ऊँचाई 6 मीटर या खनन कार्य के लिए उपयोग करने वाली यंत्र के डिग्गिंग हाईट से ज्यादा नही होना चाहिए।

बैंच की चौडाई बैंच की ऊँचाई से ज्यादा नही होना चाहिए। धात्विक खान विनियम के विनियम 106(3), खान में भारी यंत्रों जैसे की जेसीबी, शोवेल, डोज़र, टिप्पर, 34 एमएम से ज्यादा व्यास का होल करने वाली ड्रिल मशीन आदि का प्रयोग करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशाली से अनुमति लेना चाहिए धात्विक खान विनियम 1961 के विनियम 106 (2) (बी), खान में धूल उत्पादन होना रोकने केलिए उचित उपाय जैसा की पानी छिड़कना, गीली ड्रिल्लिंग आदि करना चाहिए। धात्विक खान विनियम 1961 के विनियम 124 (6), ओपनकास्ट वर्किंगस के टॉप में सुरक्शित फेंसिंग होना चाहिए धात्विक खान विनियम 1961 के विनियम 115, खान में काम करने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा हेल्मेट, जूता, रेडियम जैकेट, आदि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना चाहिए। बैठक में जिलाधिकारी नें सभी पट्टाधारिको एवं क्रशर मालिकों को इन नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया और कहा कि निरीक्षण के लिए टीमें गठित की गई है इन नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व रामप्रकाश, जिला खनिज अधिकारी, उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ अनुराग प्रसाद, उपजिलाधिकारी चरखारी प्रदीप कुमार, डिप्टी कलेक्टर मृत्युंजय मिश्रा सहित जनपद के समस्त पट्टा धारक एवं क्रेशर व्यवसायी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट- राकेश कुमार अग्रवाल

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