रायबरेली -मिल एरिया थाने के पुलिस एफटीसी कोर्ट सुलतानपुर के आदेश का पालन नहीं करा पाई । इसके चलते एक महिला को अभी भी न्याय नहीं मिला ।
बताते चलें कि संगीता सिंह पुत्री बलदेव सिंह का विवाह इंजीनियर सुरेंद्र सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी सर्वोदय नगर रायबरेली के साथ 2008 में हुआ था जिससे उन्हें एक पुत्र भी है।
परंतु सुरेंद्र सिंह पर संगीता ने आरोप लगाया कि दहेज में अतिरिक्त मांग के कारण उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और एक अन्य महिला के साथ विवाह भी कर लिया है । जिससे उसको एक बच्चा भी है । इसी मामले को लेकर संगीता ने माननीय न्यायालय सिविल जज अवर खंड एफ०टी०सी कोर्ट में फौजदारी परिवाद संख्या 606 / 2020 के तहत मामला पंजीकृत कराया। जिस पर 11 मार्च 2022 को आदेश देते हुए न्यायालय ने सुरेंद्र सिंह को अपनी पत्नी संगीता को 7000 और बच्चे को बालिग होने तक 3000 प्रतिमाह खर्च के साथ संगीता अपने घर ले जाकर उसे अपनी ग्रहस्थी में रखेगा । ना निकालेगा और ना कोई अवरोध उत्पन्न करेगा।
आदेश में यह भी कहा गया कि जिस थाना क्षेत्र में विपक्षी का निवास करते हैं ।
उस संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को निर्णय की एक प्रति प्रेषित की जाए । संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वह पीड़िता की तरफ से आवेदन प्रस्तुत करने में पीड़िता को संरक्षण प्रदान करेगा । आदेश को मिल एरिया थाने की पुलिस ने मुनादी की तरह इंजीनियर सुरेंद्र बहादुर सिंह के घर पर सुना दी और मौके से लौट आई ।
इस आदेश और पुलिस की कार्यवाही पर संगीता का कहना है कि उसे यह कैसा न्याय मिला है कि ना तो वह अपने ससुराल ही नहीं जा पाई। जबकि आदेश में साफ-साफ लिखा हुआ है कि वह अपने पति के घर पर जाकर रह सकती है । लेकिन पुलिस वहां पर केवल आदेश सुना कर लौट आई।
अनुज मौर्य रिपोर्ट