अयोध्या। जिले के मिल्कीपुर में नाबालिग छात्रा से रेप व हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पीड़ित परिवार को नौ वर्ष बाद न्यायालय से न्याय मिला।
गौरतलब हो कि वर्ष 2014 अगस्त में खंडासा थाना क्षेत्र के अमानीगंज बाजार से 17 वर्षीय छात्रा को अगवाकर लखनऊ हाईवे पर उसके साथ तीन घंटे दरिंदगी करने के बाद बाराबंकी के सफदरगंज के पास छात्रा को मरणासन्न हालत में फेंककर उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई थी। लेकिन लोगों को देखकर दरिंदे भाग निकले थे।
राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित छात्रा को घायल अवस्था में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी मौत हो गई थी।
पीड़ित छात्रा ने मौत से पहले पुलिस के बयान में थाना क्षेत्र के अमानीगंज बाजार में मोबाइल विक्रेता नदीम का नाम बता दिया था। आरोपी का नाम प्रकाश में आते ही पुलिस ने आरोपी नदीम पुत्र अनीस निवासी बारी थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयेाध्या को घटना में प्रयुक्त बोलेरो के साथ गिरफ्तार कर थाना खंडासा ले गई थी जहां पर आरोपी के खिलाफ 3/4 पास्को एक्ट दुष्कर्म हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। नौ वर्ष बाद पीड़ित परिवार को आज विशेष न्यायालय पास्को एक्ट फैजाबाद से न्याय मिला।
अभियुक्त के खिलाफ धारा 363,364,376,504,506,302,420 IPC व 3/4 पाक्सो ACT तथा 7CLA ACT मे दोष सिद्ध किया गया है। जिसमें अभियुक्त नदीम को अधिकतम आजीवन कारावास व 40 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है, अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर मंडल कारागार भेजा गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी रमेशचन्द्र व लोक अभियोजक के0पी0 सिंह व अशीष द्विवेदी का योगदान सराहनीय रहा।
- मनोज कुमार तिवारी