रायबरेली
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के एक्शन प्लान के अनुक्रम में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के तत्वाधान में नगर पालिका परिषद रायबरेली में महिलाओं के विधिक अधिकारों पर शिविर का आयोजन किया गया प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी श्री पुनीत के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाये जाने के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला गया एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में विस्तार से बताया गया।
शिजंनी के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा गया कि महिलाओं का सशक्तिकरण से तात्पर्य पुरुषों से आगे बढ़ना या पुरुष से प्रतिस्पर्धा करना नहीं है अपितु महिलाएं समाज में जिस सम्मान की अधिकारी है वह उन्हें मिलना चाहिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पूजा गुप्ता द्वारा बताया गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण को संविधान के परिप्रेक्ष्य एवं विधाय़िका के द्वारा अधिनियमित कानून के अनुरुप होना चाहिए संविधान में महिला व पुरुष हेतु सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक अधिकारों की समानता है। आर्थिक समानता के अन्तर्गत महिलाओं को स्वावलंबी, समान वेतन का अधिकार, राजनीतिक अधिकार पुरुषों के बराबर का होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के विषय पर पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के माध्यम से बेटियों से सम्बन्धित अधिनियमों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। उक्त विधिक कार्यक्रम में जनपद न्यायालय के ट्रेनी जजेज, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास्तव, अध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता जितेन्द्र बहादुर यादव, पी0एल0वी0 अमिता गुप्ता, निहारिका शुक्ला, पवन श्रीवास्तव तथा नगर पालिका परिषद विद्यालय की शिक्षिकायें उपस्थित रही।
अनुज मौर्य रिपोर्ट